संच मान्यता -नियमावली
· संचमान्यता – नियमावली
दि. 28 ऑगस्ट 2015 व
जानेवारी 2016 या जी आर नुसार
इ 1 ली ते 5 वी
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विद्यार्थीसंख्या |
1 ते 19 |
20 ते 30 |
31 ते 60 |
61 ते 90 |
91 ते 120 |
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मान्य शिक्षक |
00* |
01 |
02 |
03 |
04 |
शासनाने हा निर्णय
राखून ठेवला आहे.
इ 6 वी ते 8 वी
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विद्यार्थीसंख्या |
1 ते 35 |
36 ते 105 |
106 ते 140 |
141 ते 175 |
176 ते 210 |
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मान्य शिक्षक |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
ह्या पटीत शिक्षक भरती
केली जाणार. उदा., 6 वी,
7 वी, 8 वी प्रत्येकी एक विद्यार्थी असला,
तरी 2 शिक्षक पदे मंजूर.
इ 9 वी ते 10 वी
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विद्यार्थीसंख्या |
40 पेक्षा कमी |
40 ते 120 |
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मान्य शिक्षक |
02 |
03 |
नोंद : प्राप्त माहिती
शासननिर्णयानुसार देण्यात आली आहे. या नियमावलीत शासनामार्फत बदल होऊ शकतात.
शालेय नियोजन व व्यवस्थापन : प्रपत्र ‘ब’
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·
म
- महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी सेवाशर्ती
(नियम 21)
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पत्र |
शाळेतील तुकड्यांची (वर्ग) संख्या |
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20 पेक्षा अधिक |
20 पेक्षा कमी |
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घडयाळी तास |
तासिका (30 मि.) |
घडयाळी तास |
तासिका (30 मि.) |
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मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापक पर्यवेक्षक |
4 8 10 |
8 16 20 |
6 ... 12 |
12 ... 24 |
विद्यार्थीसंख्येनुसार
शिक्षकांच्या तासिका
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वर्गातील विद्यार्थीसंख्या |
घडयाळी तास |
तासिका (30 मिनिटांच्या) |
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30 किंवा कमी 31 ते 50 50 पेक्षा अधिक |
19 18 17 |
38 36 34 |
एका सप्ताहात शाळेतील उपस्थिती
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शिक्षक शिक्षकेतर निम्नस्तर सेवकवर्ग |
30 तास (दररोजची सुट्टी वगळून) 38.5 तास (सुट्टीसहित) 50 तास (सुट्टीसहित) |
दर सप्ताहात 26 ते 27
तास शालेय अध्यापन झाले पाहिजे.
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